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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

िव᳡ उपभोᲦा अिधकार ᳰदवस एक वाᳶषक उ᭜सव है जो 15 माचᭅ को मनाया जाता है। खबर का अवलोकन

सन्दर्भ:- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो 15 मार्च को मनाया जाता है।

खबर का अवलोकन
  • इस दिन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
  • विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के
  • 2023 उत्सव का विषय “स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से  उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना(Empowering Consumers Through Clean Energy Transitions)” है।
  • यह विषय उपभोक्ताओं को उनकी ऊर्जा खपत और पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के महत्व पर केंद्रित है।
  • राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • उन्होंने 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा, जहां उन्होंने आधिकारिक तौर पर उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबोधित किया।
  • उपभोक्ता कार्य विभाग की अपर सचिव – श्रीमती निधि खरे
उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित वर्तमान पहलें क्या हैं? 
  • पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करना:
    • इसका मुख्य लक्ष्य जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों पर त्वरित संक्रमण को सक्षम करना है जो स्थिरता, सुरक्षा, सामर्थ्य तथा पहुँच को बढ़ावा देकर दीर्घ अवधि में उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा। 
  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 
    • ई-कॉमर्स उपभोक्ताओं हेतु खरीदारी का सबसे पसंदीदा माध्यम बन गया है। हालाँकि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline- NCH) पर उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकृत ई-कॉमर्स शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है।
    • इसलिये अधिक शिकायतें प्राप्त करने और धन वापसी, प्रतिस्थापन, साथ ही शिकायत निवारण में तेज़ी लाने हेतु NCH को तकनीकी रूप से मज़बूत किया जा रहा है।
    • NCH मुकदमेबाज़ी से पहले के स्तर पर एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में काम करता है। NCH 17 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें हाल ही में जोड़ी गई मैथिली, कश्मीरी और संथाली भाषाएँ शामिल हैं। 
  • ई-दाखिल पोर्टल: 
    • उपभोक्ता शिकायतों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा हेतु ई-दाखिल पोर्टल की स्थापना की गई है।
    • यह प्रासंगिक उपभोक्ता फोरम तक आसानी से पहुँचने हेतु परेशानी मुक्त, तीव्र और सस्ती सुविधा प्रदान करता है, जिससे वहाँ जाने एवं अपनी शिकायत दर्ज करने हेतु शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है।
    • इसका उद्देश्य डिजिटाइज़ करना और प्रौद्योगिकी की मदद से उपभोक्ताओं हेतु न्याय तक पहुँच को आसान बनाना है। 
  • राइट टू रिपेयर पोर्टल:
    • LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट) आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को नियोजित अप्रचलन से बचाने हेतु विभाग ने “राइट टू रिपेयर पोर्टल” का विकास शुरू किया है, जिसके परिणामस्वरूप ई-अपशिष्ट में वृद्धि हुई है।
    • उम्मीद है कि पोर्टल लागत, मौलिकता और स्पेयर पार्ट्स की वारंटी से संबंधित चिंताओं को दूर करेगा।
  • ई-अपशिष्ट को कम करना:
    • विभाग इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) को कम करने और अधिक टिकाऊ उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ पहनने योग्य उपकरणों के लिये चार्जिंग समाधान हेतु एक हैकथॉन आयोजित करने की योजना बना रहा है।
    • वायरलेस चार्जिंग विधियों का भी पता लगाया जा रहा है, जो ई-अपशिष्ट को कम करने में मदद करेगा।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बारे में
  • स्थापना – 2 सितंबर 1946
  • विभाग – खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामलों का विभाग
  • मुख्यालय – नई दिल्ली
  • क्षेत्राधिकार –भारत

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